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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 :-Rajasthan khadya Suraksha Yojana 2021

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021:-Rajasthan khadya Suraksha Yojana

देश का प्रत्येक व्यक्ति शाम का खाना खाकर सोये इसके लिए देश में खाद्य सुरक्षा योजना 2021 लाई गई है। राजस्थान में भी खाद्य सुरक्षा योजना लागू है इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2020 का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का राजस्थान खाद्य सुरक्षा लिस्ट में नाम होना आवश्यक है अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप अपना नाम जोड़ सकते हैं यहां हम आपको बताएंगे कि आप अपना नाम  राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2020 में नाम जुड़वाने के लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज जरूरी है इन सब की जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 :-

 
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 में नाम होने पर व्यक्ति को अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ दिया जाता है जिनमें प्रमुख रूप से हैं ₹2 किलो के हिसाब से गेहूं, चावल, चाय,केरोसिन आदि भी दे जाते हैं इसके अलावा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी खाद्य सुरक्षा मैं जुड़े हुई परिवार को ही दी जाती है।इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में होना आवश्यक है बशर्ते कि वह पात्रता में आता हो।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए पात्रता :-

 
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में अगर आपका नाम नहीं है तो आप अपना नाम जोड़ सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 की पात्रता पूरी करनी आवश्यक है सबसे पहले तो व्यक्ति के पास राशन कार्ड होना चाहिए इसके अलावा अन्य सूची जो पात्रता के लिए आवश्यक है वह निम्न है
1.व्यक्ति के पास स्वयं के नाम से राशन कार्ड बना होना आवश्यक है।
2.अंत्योदय योजना के तहत आने वाली सभी शर्तों को पूरा करता हो।
3.स्टेट बीपीएल, केंद्रीय बीपीएल में आता हो।
4.एकल महिलाएं भी लाभ के लिए पात्र है।
5.राजस्थान के सभी श्रमिक जो श्रम विभाग में पंजीकृत हो।
6.लघु कृषक।
7.पेंशन लेने वाले वे सभी वरिष्ठ नागरिक जो स्वतंत्र राशन कार्ड धारक हो।
8.सीमांत कृषक, भूमिहीन परिवार,सहरिया, कथोडी जनजाति के परिवार भी शामिल है।
9.बंधुआ मजदूर,निराश्रित पुनर्वास योजना में नाम आने वाले परिवार भी इस योजना के लिए पात्र हैं
10.नरेगा में कम से कम 100 दिन तक की मजदूरी करने वाले परिवार भी इस योजना के लिए पात्र है।
11.इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन योजना,मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी भी राजस्थान राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2020 के लिए पाता है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए कौन पात्र नहीं है:

 
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं है जो कर देता है किसी व्यक्ति की पेंशन अगर 1 लाख से ज्यादा है ,चार पहिया वाहन रखता है वह व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
कोई भी सरकारी कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं है।
कॉर्पोरेट कंपनी में या स्वशासी उद्योग वाला व्यक्ति भी इस योजना के लिए पता नहीं है।
वह किसान परिवार जिसकी भूमि सीमांत किसानों के अधिकतम भूमि निर्धारण से ज्यादा है इसके लिए किसी भी प्रकार से पात्र नहीं है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

 
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 में अपना नाम जुड़वाने के लिए नियम दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
परिवार के जिन सदस्यों का नाम जुड़वाना है उन सभी सदस्यों का आधार कार्ड।
परिवार के सभी सदस्यों का नाम जन आधार कार्ड में होना जरूरी है ताकि आप सभी सदस्यों के नाम से खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।
परिवार का राशन कार्ड।
जाति प्रमाण पत्र।
पहचान प्रमाण पत्र का फोटोग्राफ।
पासपोर्ट साइज फोटो

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2021 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप:-

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए आपको आवेदन करना होगा आवेदन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय में उपखंड अधिकारी को भरवा कर और उन सभी दस्तावेज जमा कर दें,इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम फॉर्म डाउनलोड करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन में सबसे पहले आवेदन कर्ता की संपूर्ण जानकारी उसके बाद शपथ पत्र और तीसरे पेज के अंदर दस्तावेजों की सूची बनाकर फॉर्म तैयार करना है
अब आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा यहां आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे करके डैशबोर्ड में जाना होगा डैशबोर्ड पर जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन के फंक्शन पर क्लिक करना है इसमें आपको सर्च का ऑप्शन दिखा देगा जिसमें आपको एन एफ एस ए दर्ज करके सर्च करना है अब आपको जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है जिसमें आपके परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी अपने आप आ जाएग।
इसके बाद परिवार के सदस्य का नाम चयन करना है जिसके लिए आपको आवेदन करना है, अब आपको उस सदस्य की समस्त जानकारी दिखाई देगी
फोरम में जिस स्थान पर स्टार लगाओ है वह कोल्लम भरना जरूरी है
अब आपको नीचे अपने राशन कार्ड नंबर का विकल्प दिखाई देगा जिसमें राशन कार्ड नंबर डालने पर आपके सामने लिस्ट आ जाएगी अगर आपके सामने लिस्ट नहीं आई तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं।
अब आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है इसके बाद में आपको तीन विकल्प दिखा देंगे जिसमें तीन अलग-अलग पीडीएफ अपलोड करनी है पहले आवेदन फॉर्म दूसरा शपथ पत्र और तीसरा दस्तावेज का पीडीएफ
अब आपको एड बटन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने तीनों पीडीएफ फाइल की जानकारी आ जाएगी अब नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है।
अब आपको अपना पेमेंट करना है जिसमें ₹40 का भुगतान होगा अब आपका फॉर्म पूर्ण रुप से भरा गया है अंतिम रूप से बढ़ने के बाद में आपके पास टोकन नंबर आएगा जिसे आप सुरक्षित रखें ताकि भविष्य में जरूरत होने पर काम आ सके।
आपकी समस्त जानकारी सही होने पर आपका नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा
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