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Rajasthan berojgar Bhatta Yojana 2020, ₹3500 बेरोजगारी भत्ता आवेदन पात्रता

Rajasthan berojgari Bhatta Yojana 2020,₹3500 बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पात्रता

राजस्थान के युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 चलाई गई है।। है इस योजना से राजस्थान के युवाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए बेरोजगारी भत्ता राजस्थान ऑनलाइन फॉर्म 2020 शुरू किए गए हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है इस योजना में जिन युवाओं की पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लगी है उन युवाओं को सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

Rajasthan berojgari Bhatta 2020,₹3500 बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन पात्रता:-

राजस्थान सरकार की तरफ से बेरोजगार विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है लेकिन यह योजना के लिए राजस्थान में रहने वाले युवाओं की ली है जिनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी नहीं लग पाती है ऐसे छात्रों को लाभ देने के लिए राजस्थान बेरोजगार भत्ता 2020 योजना को चलाया गया है । मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य के समस्त बेरोजगारों को प्रतिमाह भता दिया जाता है इसमें पात्र पुरुष अभ्यर्थियों को ₹3000 प्रति माह तथा महिला अभ्यर्थियों को ₹3500 का भत्ता दिया जाएगा।

पात्रता:-

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना के लिए आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए।
जिस भी युवा के पास नौकरी नहीं है वह इस योजना में आवेदन कर सकता है।
आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों मिलाकर तीन लाख से कम होनी चाहिए।

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना 2020 के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

आवेदन कर्ता के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए।
आवेदक के पास वोटर कार्ड होना जरूरी है।
आवेदन कर्ता का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है।
आवेदन कर्ता के पास भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
आवेदन करने के लिए ईमेल आईडी व वैलिड मोबाइल नंबर भी जरूरी है।
इस योजना मैं आवेदन करने के लिए आवेदक के परिवार की सालाना इनकम 300000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के तहत आवेदक की उम्र 21 साल से कम तथा 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
आवेदक ग्रेजुएट होना जरूरी है।

राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2020 की स्थिति देखने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करना होगा।

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